31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत और निकाय चुनाव’, राजस्थान HC ने खारिज की दिसंबर तक टालने की याचिका
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान: राजस्थान
राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर तक टालने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव संपन्न का
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर तक टालने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई, 2026 तक हर हाल में चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए ओबीसी (OBC) आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
20 जून तक सौंपे रिपोर्ट
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने OBC आयोग को भी निर्देश दिया कि वह चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपे। यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने 11 मई को इस मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
तय सीमा के भीतर नहीं हुआ चुनाव
इससे पहले, 14 नवंबर 2025 को, 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव पूरे कर लें। हालांकि, तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराने में नाकाम रहने के बाद, सरकार ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया



