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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष की सजा, 35 हजार का जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष की सजा, 35 हजार का जुर्माना

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

स्थान: औरैया उत्तर प्रदेश 

औरैया: “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय, औरैया ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

मामला थाना अछल्दा में वर्ष 2020 में दर्ज मु0अ0सं0 57/2020 से संबंधित है। अभियुक्त विपिन उर्फ अप्पी पुत्र राम मनोहर निवासी मोहल्ला ब्लाक चौराहा, कस्बा व थाना अछल्दा, जनपद औरैया को धारा 363/366/376(1) भादवि एवं धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया।

 

माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 35,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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