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शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, अन्यथा लगेगा 50 हजार रुपये तक जुर्माना

शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, अन्यथा लगेगा 50 हजार रुपये तक जुर्माना

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान: इटावा उत्तर प्रदेश 

इटावा,:  जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार ने जनपद के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों, कंपनियों, फर्मों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करने और शी-बॉक्स पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि जिन कार्यालयों में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। समिति की अध्यक्ष वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी तथा इसमें दो सदस्य संबंधित कार्यालय से और एक सदस्य गैर-सरकारी संगठन से नामित किया जाएगा। समिति के कुल सदस्यों में कम से कम आधी महिलाएं होना आवश्यक है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार समिति का गठन न करने वाले नियोजकों पर 50 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। दोबारा दोषी पाए जाने पर दंड की राशि दोगुनी किए जाने का भी प्रावधान है।

उन्होंने जनपद में संचालित सभी निजी कंपनियों, फर्मों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों से अपील की है कि वे शी-बॉक्स पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराएं तथा गठित आंतरिक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही पंजीकरण की सूचना तीन दिनों के भीतर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, इटावा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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