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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

स्थान:इटावा उत्तर प्रदेश 

औरैया, । “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत औरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के परिणामस्वरूप नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कठोर सजा दिलाई गई है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) औरैया की अदालत ने थाना दिबियापुर में दर्ज वर्ष 2019 के मुकदमा अपराध संख्या 549/2019 में आरोपी आकाश चौरसिया पुत्र संतोष चौरसिया, निवासी ग्राम बहेरी ऊमरी, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर यह निर्णय सुनाया।

पुलिस विभाग ने बताया कि “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र एवं प्रभावी सजा दिलाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

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