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पेंशन प्रकरणों का अब राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल से होगा निराकरण

पेंशन प्रकरणों का अब राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल से होगा निराकरण

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान: रीवा मध्य प्रदेश

 

रीवा : राज्य शासन के अंतर्गत सेवानिवृत्त सभी शासकीय कर्मचारियों के पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण के निराकरण की नई व्यवस्था लागू की गई है। इस संबंध में संयुक्त संचालक पेंशन एमएस पैकरा ने बताया कि एक अप्रैल 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण अब राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल भोपाल से किया जा रहा है। पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों के समस्त आवश्यक दस्तावेजों का संधारण सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी के कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अब पेंशन प्रकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा विभाग के पोर्टल आईएफएमआईएस में ही दर्ज किए जा रहे हैं। इसके लिए कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली में कर्मचारियों से संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए व्यवस्था की गई है। संयुक्त संचालक ने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों तथा कार्यालय प्रमुखों को उनके अधीनस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संबंध में पदोन्नति, समयमान-वेतनमान, मंहगाई भत्ते की दरें, काल्पनिक वेतनवृद्धि के आधार पर पुनरीक्षित पेंशन तथा पेंशन से जुड़ी अन्य जानकारियाँ भेजने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यालय के ईमेल आईडी एससीपीपीसी डॉट एमपी एट द रेट एमपी डॉट जीओभी डॉट इन पर संयुक्त् संचालक राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल 26 किसान भवन, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स भोपाल को निर्धारित प्रपत्र में भेजने का अनुरोध किया

है।

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