बिहारराज्यसीतामढ़ी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अनियमितता बरतने वाले ग्रामीण आवास सहायक का अनुबंध समाप्त

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अनियमितता बरतने वाले ग्रामीण आवास सहायक का अनुबंध समाप्त

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान:सीतामढ़ी बिहार

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने के मामले में जिला प्रशासन, सीतामढ़ी द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए रीगा प्रखंड अंतर्गत रीगा प्रथम पंचायत के तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक श्री भोला महतो का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

 

जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित ग्रामीण आवास सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तीन लाभार्थियों का आवास प्लिंथ स्तर तक निर्मित नहीं होने के बावजूद अन्य भवन का जियोटैग कराते हुए द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान कराया गया। यह कृत्य योजना के प्रावधानों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

 

मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी, रीगा की जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर संबंधित कर्मी से कारण बताओ स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तथा उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उपलब्ध अभिलेखों, जांच प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण एवं अन्य साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण के उपरांत आरोप प्रमाणित पाए जाने पर बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रावधानों के तहत उनका अनुबंध समाप्त करने का आदेश निर्गत किया गया है।

 

जिलाधिकारी, सीतामढ़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जैसी महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा कदाचार को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

 

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं में अनियमितता के मामलों में दोषी पाए जाने वाले किसी भी पदाधिकारी अथवा कर्मी के विरुद्ध भविष्य में भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक एवं पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी ढंग से पहुंच सके।

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