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विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 54 मामलों का आपसी समझौते से हुआ निराकरण

विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 54 मामलों का आपसी समझौते से हुआ निराकरण

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान: रीवा, मध्य प्रदेश 

रीवा . राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार रीवा जिला न्यायालय में चेक बाउंस के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए गत दिवस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश मोहन प्रधान के कर कमलों द्वारा विशेष लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से लंबित विवादों को समाप्त करना था। विशेष लोक अदालत के दौरान चेक बाउंस से संबंधित कुल 82 प्रकरणों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए रेफर किया गया था। दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई चर्चा और विधिक समझाइश के बाद इनमें से 54 मामलों का मौके पर ही सफलतापूर्वक निराकरण कर दिया गया। इस सफल समझौते के तहत कुल 1,05,32,925 रुपये की समझौता राशि के अधिनिर्णय पारित किए गए। विशेष लोक अदालत के कोर्डिनेटर व जिला न्यायाधीश श्री मोहित कुमार, जिला न्यायाधीश श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शिवानी शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री समीर कुमार मिश्र, जिला रजिस्ट्रार श्री पन्ना नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शैलेन्द्र रैकवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा, एलएडीसीएस चीफ श्री सुरेन्द्र सिंह और एलएडीसीएस अस्सिटेंट श्रीमती आरती तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं।

 

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