रीवा : कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश देते हुए कहा है कि कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को बिना टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) के शासकीय शालाओं में प्रवेश दें। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शाला जाने योग्य बच्चों को बिना किसी बाधा के शाला में प्रवेश देना हमारी वैधानिक जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने जिला समन्वयक शिक्षा मिशन तथा सभी ब्लॉक रुाोत समन्वयकों को इस संबंध में प्रत्येक शाला की मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सभी प्राचार्यों तथा प्रधानाध्यापकों को कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के शासकीय स्कूल में बिना टीसी के प्रवेश के निर्देश दें। निर्देश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। जन सुनवाई में कई अभिभावकों ने टीसी के संबंध में आवेदन पत्र दिये हैं। यदि इस तरह के आवेदन पत्र पुन: प्राप्त होंगे तो जिला समन्वयक शिक्षा मिशन, बीआरसी एवं संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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