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लगभग 10 वर्षों से बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित अपर जिला बचत अधिकारी की शासकीय सेवा समाप्त 

लगभग 10 वर्षों से बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित अपर जिला बचत अधिकारी की शासकीय सेवा समाप्त 

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान औरैया उत्तर प्रदेश 

औरैया,। जिला बचत अधिकारी, औरैया ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशों के क्रम में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य) परीक्षा-2013 में चयनित सुश्री नेहा सिंह पुत्री स्व0 बाबू सिंह, निवासी ग्राम एवं पोस्ट बेहटायजर्ग, कानपुर नगर को अपर जिला बचत अधिकारी के पद पर जिला बचत कार्यालय, औरैया में तैनात किया गया था। सुश्री नेहा सिंह ने दिनांक 26 अक्टूबर 2016 को पद पर योगदान किया, परन्तु दिनांक 27 अक्टूबर 2016 से बिना किसी सूचना, आवेदन अथवा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के लगातार लगभग 10 वर्षों से कार्यालय से अनुपस्थित हैं।

 

उनकी अनुपस्थिति के संबंध में ड्यूटी पर लौटने एवं अनुपस्थित रहने का कारण स्पष्ट करने हेतु कई बार पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजे गए तथा कार्यालय के सूचना पट पर नोटिस भी चस्पा किए गए। जिलाधिकारी, औरैया द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को पत्र भेजकर सुश्री नेहा सिंह की तलाश कराने का अनुरोध भी किया गया। इसके बावजूद उनके द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर कोई उत्तर अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

 

सहायक निदेशक (बचत), औरैया द्वारा उन्हें 15 दिवस के भीतर समस्त प्रमाण-पत्रों सहित ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 17 मई 2018 तथा लोकभारती में दिनांक 24 जुलाई 2018 को अंतिम नोटिस भी प्रकाशित कराया गया था। उनके परिजनों एवं ग्रामवासियों से संपर्क करने पर लिखित बयान में बताया गया कि सुश्री नेहा सिंह दिनांक 25 नवंबर 2016 से ग्राम से लापता हैं। जिला बचत अधिकारी, औरैया द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2026 को भी उनके संबंध में यथासंभव जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किन्तु कोई अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

 

लगातार पांच वर्ष से अधिक अवधि तक बिना पूर्व अनुमति एवं बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहना उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम-3 का उल्लंघन तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 (भाग-2 से 4) के मूल नियम-18 के अनुसार कदाचार की श्रेणी में आता है।

 

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 (भाग-2 से 4) के मूल नियम-18 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-3 के उपनियम (3) में विहित प्राविधानों के अंतर्गत सुश्री नेहा सिंह, अपर जिला बचत अधिकारी, औरैया की शासकीय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

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