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मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम दर्ज कराना प्राथमिकता,17 एवं 24 अक्टूबर को विशेष अभियान तिथियों पर बूथों पर उपलब्ध रहेंगे बीएलओ’

मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम दर्ज कराना प्राथमिकता,17 एवं 24 अक्टूबर को विशेष अभियान तिथियों पर बूथों पर उपलब्ध रहेंगे बीएलओ’

18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा फॉर्म-6 भरकर करा सकते हैं मतदाता पंजीकरण’

मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिकों, युवाओं एवं महिला मतदाताओं के पंजीकरण हेतु तिलक महाविद्यालय में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित’

 

’जिला निर्वाचन अधिकारी ने छात्र-छात्राओं से स्वयं जागरूक बनकर दूसरों को भी मतदाता पंजीकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की’

 

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान औरैया उत्तर प्रदेश

औरैया,  जनपद में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे हुए पात्र नागरिकों, विशेष रूप से पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं एवं महिला मतदाताओं को जागरूक करने तथा मतदाता सूची में उनका पंजीकरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से तिलक महाविद्यालय, औरैया में विशेष मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं अन्य लोगों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, आवश्यक प्रपत्रों तथा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र में मतदान नागरिकों को प्राप्त एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके माध्यम से वे अपनी पसंद के प्रतिनिधि का चयन करते हैं। इसलिए प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहते हुए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि जो युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा निर्धारित अर्हता तिथि के अनुसार मतदाता बनने के पात्र हैं, वे आगे आकर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि युवा देश के भविष्य के साथ-साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण सहभागी भी हैं। महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं समाज में जागरूकता फैलाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने छात्र-छात्राओं से आह्वान किया कि वे स्वयं मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को समझें और अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, पड़ोसियों तथा आसपास के अन्य पात्र नागरिकों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी पात्र नागरिक जानकारी के अभाव में मतदाता बनने से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 17 एवं 24 अक्टूबर को विशेष अभियान अभियान चलाया जायेगा, अक्त तिथियों पर बूथों पर प्रातः 10 बजे से सायं 04 बजे तक सभी मतदान केन्द्रों पर सम्बन्धिते बीएलआ उपलब्ध रहेंगें।

उन्होंने महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। जिन पात्र महिलाओं का नाम अभी तक मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया है, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर अपना नाम दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए परिवार एवं समाज के स्तर पर भी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रत्येक पात्र महिला को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वह निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे युवा, जो 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे नियमानुसार मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रारूप फॉर्म-6 भरना होगा। पात्र युवा अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यम से भी मतदाता पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। नागरिक अपने एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से निर्वाचन आयोग के म्ब्प्छम्ज् प्लेटफॉर्म पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवश्यक विवरण भरने तथा निर्धारित दस्तावेजों एवं फोटो को अपलोड करने के बाद आवेदन संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास जांच एवं सत्यापन के लिए पहुंचता है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों के संबंध में बताया कि जिन लोगों का नाम आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने अथवा अन्य कारणों से मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया था, वे अपनी पात्रता के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को भी जागरूक किया जाना चाहिए, जिनमें विवाह के बाद आई पात्र महिलाओं का नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऐसी महिलाओं का नियमानुसार पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के साथ-साथ नाम, पता एवं अन्य विवरणों में संशोधन तथा नियमानुसार नाम हटाने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए फॉर्म-6 का उपयोग किया जाता है। वहीं, मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि को नियमानुसार हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता के पते में परिवर्तन, निवास स्थान बदलने अथवा अन्य निर्धारित विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपने विवरणों की जांच करें तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर आवश्यक संशोधन कराएं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाए रखना निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए नागरिकों को अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम की जांच करनी चाहिए और यदि किसी पात्र सदस्य का नाम सूची में दर्ज नहीं है, तो उसे पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी प्रकार, मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन तथा नियमानुसार नाम हटाने से संबंधित आवेदन भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने चाहिए। इस कार्य में बूथ लेवल अधिकारी नागरिकों को आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। नागरिक उपलब्ध ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से भी संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर बृह्मानंद ने कहा कि मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे पात्र नागरिकों तथा पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से युवाओं एवं महिलाओं को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है, जिससे वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक पात्र नागरिक को समय रहते अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराना चाहिए।

उप जिलाधिकारी सदर ने छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं और अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर नियमानुसार संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नागरिकों को मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करना चाहिए तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना चाहिए।

कार्यक्रम के माध्यम से छात्र-छात्राओं एवं उपस्थित नागरिकों को यह संदेश दिया गया कि मतदाता पंजीकरण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से निर्वाचन प्रक्रिया अधिक समावेशी एवं सहभागितापूर्ण बनती है। अतः सभी पात्र युवाओं, महिलाओं एवं अन्य नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के साथ-साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य, नायब तहसीलदार सदर सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, आमजन एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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