इटावाउत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं मा. जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अनुक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसवीर सिंह यादव द्वारा जिला कारागार में बंदियों के विधिक अधिकारों के विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण कोविड-19 महामारी को .द्रष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किया गया

विशाल समाचार टीम इटावा

इटावा:-उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं मा. जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अनुक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसवीर सिंह यादव द्वारा जिला कारागार में बंदियों के विधिक अधिकारों के विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण कोविड-19 महामारी को .द्रष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किया गया इस शिविर में जिला कारागार इटावा से जेल अधीक्षक राज किशोर सिंह, जेलर राम कुबेर सिंह, उपकारापाल प्रणय सिंह, जेल हेड वार्डन तथा अनुपम शुक्ला एवं कारागार में निरुद्ध बंदी गण उपस्थित रहे शिविर को संबोधित करते हुए श्री यादव द्वारा उपस्थित समस्त बंदियों के उनके विधिक अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि किसी जेल में निरुद्ध बंदी का कोर्इ अधिवक्ता नहीं है तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क अधिवक्ता तथा विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है इसके अतिरिक्त निरीक्षण के अनुक्रम में श्री यादव द्वारा बंदियों तथा जेल प्रशासन को कोरोना तथा डेंगू के बढ़ते प्रकोप को .द्रष्टिगत रखते हुए बताया गया कि इस महामारी के दौर में मा. उच्च न्यायालय तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना हम सब का कर्तव्य है उपकारापाल प्रणय सिंह द्वारा बताया गया कि ऐसे बंदि जो पैरोल अंतरिम जमानत के पात्र हैं के प्रार्थना पत्र तैयार कर अग्रिम कार्रवाई हेतु संबंधित न्यायालय प्रेषित किए जा रहे हैं कारागार में कुल बंदियों की संख्या 1912 है जिनमें से 125 महिला बंदी हैं तथा महिलाओं के साथ कुल 6 बच्चे हैं जबकि कारागार की कुल क्षमता 610 है अस्थाई कारागार में निरुद्ध बंदियों की संख्या 144 है जिनमें से जनपद इटावा के कुल 86 बंदी बंदी तथा औरैया के 58 बंदी हैं कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जिला कारागार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है तथा कारागार में प्रवेश करने वाले व्यक्ति तथा निरुद्ध बंदियों द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर का अनिवार्य माल भी किया जा रहा है बंदियों को कोरोना महामारी से बचाव एवं के संबंध में लापरवाही न बरतने बदलते मौसम में और भी अधिक सतर्कता बरतने मास्क, सैनिटाइजर के अनुप्रयोग का सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश दिए गए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जिला कारागार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है तथा कारागार में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा निरुद्ध बंदियों द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर का अन्य बार इस्तेमाल भी किया जा रहा है।

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