रीवा

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अस्त्र-शस्त्रों पर प्रतिबंध के दिए आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अस्त्र-शस्त्रों पर प्रतिबंध के दिए आदेश
जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत हथियारों पर लगाया प्रतिबंध

रीवा/ एमपी: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रीवा जिले में तीन चरणों में पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव संपन्न होंगे। निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के सभी विकासखण्डों एवं ग्राम पंचायतों में हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है इसलिए यह आदेश एक पक्षीय जारी किया जा रहा है। पिं्रट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी आमजनता को दी जा रही है।
जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना, मऊगंज तथा नईगढ़ी में प्रथम चरण, रीवा, रायपुर कर्चुलियान एवं गंगेव विकासखण्ड में दूसरे चरण तथा सिरमौर, जवा एवं त्योंथर विकासखण्ड में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन सभी विकासखण्डों की निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से 100 मीटर की परिधि में अस्त्र-शस्त्र एवं घातक हथियार लेकर चलने तथा उनके उपयोग एवं प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सभी शस्त्रधारियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाते हैं। शस्त्रधारी लाइसेंस पर अंकित शस्त्र तत्काल अपने निकटवर्ती थाने में दर्ज कराएं।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्याधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था में कत्र्तव्य पालन के लिए तैनात अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बलों, अद्र्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। किसी धार्मिक कानून एवं परंपरा के तहत अस्त्र-शस्त्र धारित करने वाले व्यक्तियों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
जारी आदेश के अनुसार बैंकों, केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, अस्पतालों आदि में यदि निजी एजेंसियों के सुरक्षागार्ड तैनात हैं तो उनके संबंध में तत्काल हथियार के लाइसेंस की छायाप्रति एवं सुरक्षाकर्मियों के नियुक्ति आदेश की जानकारी संबंधित थाने को प्रस्तुत करें।

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