रीवा

कोरोना से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिए प्रतिबंधों के आदेश जिले में आगामी आदेश तक मेलों के आयोजन पर प्रतिबंध

विशाल समाचार रीवा टीम

रीवा एमपी:कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने रीवा जिले में कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश दिए हैं। शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ-साथ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू का आदेश यथावत लागू रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार आगामी आदेश तक जिले में सभी प्रकार के मेलों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह आयोजन में वर तथा वधु पक्ष को मिलाकर अधिकतम 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। आयोजन के समय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना से बचाव के उपाय करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी सार्वजनिक स्थलों में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ-साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना भी अनिवार्य होगा। इसमें मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित अंतराल से हाथ धोने आदि को शामिल किया गया है। सार्वजनिक स्थल पर मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाकर वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत, नगर निगम, जिला चिकित्सालय, सभी तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, पुलिस थाना एवं एसडीएम कार्यालय में इस आदेश का तत्काल प्रकाशन कराने के निर्देश दिए हैं। जनसंपर्क विभाग को पिं्रट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया पर आदेश के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है। इसलिए इसे एक पक्षीय रूप में जारी करते हुए इसकी सूचना का प्रकाशन कराया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, महामारी अधिनियम 1897 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.

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