इटावा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन में मतदान के लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्र के दस्तावेजों का निर्धारण किया गया है। निर्धारित पहचान पत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते

(इटावा विशाल समाचार प्रतिनिधि )

इटावा यूपी: जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्रुति सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निर्वाचन में मतदान हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टिकोण से मतदान के समय, मतदान केंद्र पर मतदाता को अपनी पहचान के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रस्तुत करना होता है, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना फोटा पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटीआईडी (यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि एपिक के संबंध में, उसमें प्रविष्टियों को मामूली विसंगतियों लेखन अशुद्धि, वतनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बर्शत निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदशित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जाएंगे, बर्शत उस निर्वाचक का नाम जहां यह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सभ्भव न हो तब निर्वाचक को उपयुक्त वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में से किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
उपयुक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से किसी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा.

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