(बाबू सिंह तोमर प्रतिनिधी मुंबई)
मुंबई: अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए बिना आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव न कराना सरकार की भूमिका है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त करने के लिए लाए गए विधेयक के अनुसार राज्य सरकार सोमवार को विधानमंडल में एक विधेयक पेश करेगी. ओबीसी समुदाय के लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को सूचित किया।
विधान परिषद में नियम 289 के तहत ओबीसी आरक्षण प्रश्न पर चर्चा का उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री श्री.पवार बोल रहे थे।
सदन के सभी सदस्य ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं और चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार है कि चुनाव कब होना है। इस बिल का सभी को सर्वसम्मति से समर्थन करना चाहिए, उप मुख्यमंत्री श्री. पवार ने यह भी स्पष्ट किया कि पवार द्वारा राज्य सरकार पर कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है.