सीतामढ़ी

विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 15 सीतामढ़ी शिवहर को लेकर प्रशिक्षण कार्य शुरू:-

*विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 15 सीतामढ़ी शिवहर को लेकर प्रशिक्षण कार्य शुरू:-

– जिलाधिकारी तथा सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी की उपस्थिति में अभ्यर्थियों एवम उनके निर्वाचन अभिकर्ता को दी गई गहन प्रशिक्षण

सीतामढी बिहार (वि.स.):विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 15 सीतामढ़ी शिवहर को लेकर मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संचालन हेतु समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार यादव की उपस्थिति में अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को गहन प्रशिक्षण दिया गया।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वयं मतदान एवं मतगणना संबंधित सभी प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने मतदान हेतु आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेजो के सम्बंध में भी जानकारी दी,साथ ही आदर्श आचार संहिता के सम्बंध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।उन्होंने मतदान प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन जो मतदान के साथ दी जाती है, का उपयोग किया जाना है, अन्य कोई कलम या पेंसिल या बाॅलपेन का इस्तेमाल नहीं करना है।अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करना है।
चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक 1 सिर्फ एक अभ्यर्थी के सामने अंकित किया जायेगा।
प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानतायें अंकित कर सकता है जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें।किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें। समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिए। अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा। अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन आदि में नहीं अंकित किया जायेगा। अंकों को भारतीय अंक के अन्तर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 5 आदि या रोमन रूप l, ll, lll आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है। मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या आद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें। अपने अंगूठे का निशान भी नहीं दें। अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान (√) या क्राॅस ’(x)’’ अंकित नहीं करें। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिए आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिए। अन्य अधिमान्यताएं केवल ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। उन्होंने कहा कि मतदान हेतु आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेज निम्न है:- मतदान फोटो पहचान पत्र (ईपिक),निर्वाचक से संबंधित वैसे दस्तावेज जो फोटोयुक्त हो,
स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र। इनमें से किसी एक दस्तावेज का उपयोग मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने हेतु मतदान के दौरान करेंगे। उक्त प्रशिक्षण में अपर समाहर्ता विभागीय जाँच सह वरीय अधिकारी प्रशिक्षण कोषांग, कृष्ण कुमार गुप्ता,नोडल पदाधिकारी,प्रशिक्षण कोषांग सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी अविनाश कुमार,मास्टर ट्रेनर एसएन झा सहित अभ्यर्थी एवम उनके निर्वाचन एजेंट उपस्थित थे।

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