जिला दण्डाधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्यवाही
रीवा : जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने दिव्यांश शुक्ला पिता स्व. रावेन्द्र शुक्ला उम्र 24 वर्ष निवासी गढ़ी थाना जनेह हाल निवास विभीषण नगर बोदाबाग थाना विश्वविद्यालय रीवा को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध करने के आदेश दिये हैं। जिला दण्डाधिकारी ने दिव्यांश शुक्ला को देश की सुरक्षा/लोक व्यवस्था के अनुसंरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनिमय 1980 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल रीवा में रखे जाने आदेश दिया है।