सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तुरंत सुनवाई संभव नहीं, फिलहाल स्पीकर न लें विधायकों की अयोग्यता पर फैसला
कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस की बेंच से कहा, “कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा. आशंका है कि वह उसे खारिज कर देंगे. जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए.”
Supreme Court On Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र मामले को तुरंत सुन पाना संभव नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक वह सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता पर कार्रवाई स्थगित रखें. शिवसेना के उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु के अनुरोध पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में इस समय एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे खेमे की कई याचिकाएं लंबित है. इसमें से एक मामला शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता का है. गर्मी की छुट्टी के दौरान 27 जून को यह मामला लगा था. तब कोर्ट ने इन विधायकों को डिप्टी स्पीकर को जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का समय दे दिया था. कोर्ट ने उससे 1 दिन पहले, यानी 11 जुलाई को खुद मामला सुनने की बात कही थी.