जनपद की तहसीलों में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर किए जाने के सम्बन्ध में घोर लापरवाही वरती जा रही- जिलाधिकारी राय
जिलाधिकारी अवनीश राय ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन प्रतिनिधियों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि
इटावा यूपी: जिलाधिकारी अवनीश राय ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन प्रतिनिधियों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जनपद की तहसीलों में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर किए जाने के सम्बन्ध में घोर लापरवाही वरती जा रही है, जिससे कि सम्बन्धित काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय से असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर में परिवर्तन न किए जाने के कारण भूमि विवाद की समस्या बढ़ जाती है तथा कभी-कभी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उ०प्र०जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 131 ख, जो बाद में बढ़ाई गयी है में निहित व्यवस्था के अनुरूप 14 जनवरी 1995 से 10 वर्ष पूर्ण होने पर कतिपय उपबन्धों के अधीन संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज करने की व्यवस्था की गई थी। उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा -76 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत 05 वर्ष या उससे अधिक अवधि पूर्ण होने पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करने की व्यवस्था है, किन्तु राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने निर्देशित किया है कि आप असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31 जुलाई 2022 तक एक अभियान चलाकर जनपद की तहसीलों में इस अवशेष कार्य को पूर्ण किया जाये तथा इसकी प्रगति की प्रतिदिन सूचना भूलेख अधिकारी, इटावा को निर्धारित प्रारूप पर ग्रामवार उपलब्ध कराई जाये।