बरेली

दुष्कर्म के मामले में अर्थदंड समेत दस साल की कैद

अपर सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोषी पाते हुए तीस हजार रुपए अर्थ दण्ड सहित दस वर्ष की सजा से दंडित किया। थाना सुनगढ़ी के गांव की युवती ने एसपी को…

पीलीभीत: घर मे घुस कर दुष्कर्म करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोषी पाते हुए तीस हजार रुपए अर्थ दण्ड सहित दस वर्ष की सजा से दंडित किया। थाना सुनगढ़ी के गांव की युवती ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि 31 नवम्बर 2018 को दिन के दो बजे उनके बेटे की बहू के मृत बच्चा पैदा हुआ। चिकित्सक के यहां भर्ती बहू को वे पति के साथ देखने गई थीं। उसकी मानसिक रूप से कमजोर बेटी घर पर अकेली थी। तभी गांव का सलीम घर मे घुस गया और पुत्री के साथ दुष्कर्म कर धमकाया। एसपी के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना की। चार्जशीट अदालत मे दाखिल होने के बाद न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद तथा आरोपित पक्ष के अधिवक्ता के प्रस्तुत तर्को को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए दण्डित किया।

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