पीड़ितों को पुर्नवास तथा स्वरोजगार सहायता का प्रचार-प्रसार करें – सांसद
अत्याचार पीड़ितों को एक करोड़ 22 लाख की सहायता राशि वितरित
रीवा एमपी: अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में बताया गया कि अधिनियम के तहत 135 पीड़ितों को एक करोड़ 22 लाख 44 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर उनके बैंक खातों में प्रदान कर दी गयी है। इसमें अनुसूचित जाति के 93 पीड़ितों को 86 लाख 50 हजार रूपये तथा अनुसूचित जनजाति के 42 पीड़ितों को 35 लाख 94 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान कर दी गयी है। बैठक में सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि पीड़ितों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध करायें। पीड़ितों को पुर्नवास तथा स्वरोजगार सहायता देने के लिए लागू योजना का व्यापाक प्रचार-प्रसार करें। दुष्कर्म से पीड़ित महिला से शादी करने वाले को 25 हजार रूपये तथा शादी के बाद स्वरोजगार के लिए 50 हजार रूपये की सहायता का प्रावधान है। पुलिस थानों में पीड़ितों को इस संबंध में जानकारी दी जाय। पुलिस अधीक्षक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम निवारण के तहत दर्ज प्रकरणों के स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाये।
बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज सभी प्रकरणों में राहत राशि का वितरण पीड़ितों के खाते में किया जा चुका है। मऊगंज में विभाग द्वारा 2 अक्टूबर को जिला स्तरीय जन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। हत्या के एक प्रकरण में पीड़ित परिवार को 18 हजार रूपये मासिक निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है। समिति की नियमित बैठक आयोजित कर प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जा रही है। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि वर्तमान तिमाही में चालान के लिए 40 प्रकरण लंबित हैं। एक सप्ताह में इनकी चालान प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। बैठक में बताया गया कि न्यायालय में 1055 प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं इनमे से 5 प्रकरणों में आरोपी को सजा हुई है तथा 38 प्रकरणों में बरी कर दिये गये हैं। दो प्रकरणों में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। बैठक में विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह, डीपीओ सुशील शुक्ला, एडीपीओ अशोक प्रजापति, विशेष अभियोजक राकेश निगम तथा जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक डीएस परिहार एवं समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।