कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार लाएगी अंब्रेला एक्ट, जानें मुख्य बातें
राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर राजस्थान का उच्च शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है. राजस्थान में लगातार बढती कोचिंग संस्थानों द्वारा फीस में मनमानी, सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमी एवं बच्चों में बढ़ते तनाव के कारण आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुये सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं.
जयपुर : राजस्थान प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है. लगातार कोचिंग संस्थाओं को लेकर मिल रही शिकायतों और फीस को लेकर आ रही शिकायतों के बाद सरकार इस एक्ट को लाने का काम कर रही है. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर राजस्थान की उच्च शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है. दरअसल राजस्थान में लगातार कोचिंग संस्थानों द्वारा फीस में मनमानी, सुविधाओं तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमी एवं बच्चों में बढ़ते तनाव के कारण आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुये सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं.
मानवाधिकार आयोग और उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में फैसले दिए गए हैं. लेकिन, इन कोचिंग संस्थानों में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना नहीं होने और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर सरकार गंभीर है. इसलिए सरकार कानून बनाने जा रही है. कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार ने 12 जुलाई 2019 को 24 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. समिति के सदस्यों में शिक्षाविद्, स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य, चिकित्सक एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल हैं. अब सरकार चुनाव से पहले इस कानून को लागू करने का मन बना रही है.