प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के निर्देशन में अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र इटावा द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में पाया गया
विशाल समाचार टीम इटावा
इटावा यूपी: नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/अपर जिला मजिस्ट्रेट जय प्रकाश ने बताया कि अपर जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के निर्देशन में अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र इटावा द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि कानपुर आगरा हाईवे व फर्रूखाबाद रोड़ के मिलान बिन्दु पर ग्राम कस्बा इटावा में श्री अवधेश यादव राजीव यादव व श्री दिलीप यादव उर्फ बब्लू, (ब्लाक प्रमुख बसरेहर, इटावा) द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये रेखा पैलेस नाम से बारात घर का संचालन किया जा रहा है जो कि उ० प्र० आर० बी० ओ० एक्ट -1958 का उग्लंघन है इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण में पाया गया कि मालगोदाम रोड मो० स्वरूप नगर में श्री राम सेवक यादव पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह नि० गंगापुरा इटावा द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बिना सेट बैक छोड़े अबैध रूप से निर्माण किया गया है श्री राम सेवक यादव का उक्त कृत्य आर० बी० ओ० एक्ट -1958 का उल्लंघन है। दोनों अबैध निर्माणों के विरूद्ध आर0 बी0 ओ0 एक्ट -1958 की धारा -10 के अर्न्तगत नोटिस निर्गत की गयी है एवं स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण संन्तोषजनक न पाये जाने पर भवन गिराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।