इटावा के आदेशानुसार दिनांक 11/02/2023 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा
इटावा यूपी: अपर जिला जज (एफ० टी० सी०),सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,इटावा श्वेता श्रीवास्तव-I ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , इटावा के आदेशानुसार दिनांक 11/02/2023 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है । जिसमें पारिवारिक वाद , वैवाहिक वाद , आपराधिक वाद , मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद , राजस्व , चकबन्दी , बैंक मामले , धारा 138 एन 0 आई 0 एक्ट , सर्विस के मामले , श्रमिक वाद , भरण पोषण वाद आदि प्रकार के मामले निस्तारित किये जायेगे । इसके अतिरिक्त दिनांक 08 , 09 व 10/02/2023 को लघु प्रकृति के अपराधिक वाद ( Petty Offence Cases ) से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा । लोक अदालत में धन व समय की बचत करने हेतु एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों को शीघ्र निस्तारण हेतु अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाये जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाये ।
उन्होंने सर्व साधारण को सूचित किया है कि दिनांक 11.02.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनांक 08 , 09 व 10/02/2023 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अपने लम्बित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु उक्त अंदालत भाग लेना सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक लोग उक्त लोक अदालतों का लाभ उठाये व उक्त लोक अदालतों को माननीय उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप वृहद रूप से सफल बनाया जा सके ।