रजिस्टरीकरण अधिकारी ने सदर इटावा, भरथना एवं जसवंत नगर को निर्देशित करते हुए कहा
शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट
इटावा यूपी: अपर जिला अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरीय निकाय जयप्रकाश ने उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सदर इटावा, भरथना एवं जसवंत नगर तथा तहसीलदार/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सदर इटावा, भरथना एवं जसवंत नगर को निर्देशित करते हुए कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली 2022 में परिवर्धन संशोधन तथा विलोपन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम 2016 की धारा 12 च के प्रावधानों के अंतर्गत जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे, उसको दिए गए किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरण से ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिए वहां वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और दिए गए आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का यथास्थिति निष्कासन सुधार या परिवर्धन करेगा।
उन्होनें यह भी निर्देश दिये है कि ऐसा कोई सुधार निष्कासन या परिवर्धन कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अंतिम दिन के पश्चात और निर्वाचन के पूरे होने के पूर्व नहीं किया जाएगा। परंतु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। अतः उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 2016 की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरी निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए नामांकन के अंतिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।