कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लेने के सम्बन्ध में निर्देश किया
शिवराज सिंह राजपूत प्रतिनिधि इटावा
टावा यूपी : जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) अवनीश राय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ, प्रमुख सचिव श्रम अनुभाग-3 उ०प्र० शासन एवं शासनादेश के अन्तर्गत क्रमश: उ.प्र. दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान, 1962 की धारा-8 के उपबंधों के प्रवर्तन से लोक हित में मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान या वाणिज्यिक द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है तो मतदान के वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने तथा नगरीय निकाय, 2023 निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135ख के प्राविधानों में अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लेने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद इटावा में मतदान दिनांक 11.05.2023 (गुरूवार) को नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने तथा नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत कारखानों में कार्यरत् कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135ख के प्राविधानों में अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत् समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को एतद्द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है तथा यह भी निर्देशित किया है कि कारखानों में कार्यरत कर्मकारों से अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य नहीं लिया जायेगा।