नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दिनांक 11.05.2023 को सम्पन्न होने वाले मतदान सकुशल, शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिए
शिवराज सिंह राजपूत इटावा
इटावा यूपी: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दिनांक 11.05.2023 को सम्पन्न होने वाले मतदान सकुशल, शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद इटावा की समस्त नगरीय निकाय में निर्धारित / अवस्थित मतदान केन्द्रों के समस्त कक्षों, उनके सम्पूर्ण परिसर एवं फर्नीचर सहित दिनांक 09 मई 2023 से दिनांक 11 मई 2023 तक के लिये अधिगृहित किया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक इटावा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा आदि को आदेशित किया है कि उक्त केन्द्रों से सम्बन्धित अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे सम्बन्धित मतदान केन्द्रों के समस्त कक्षों, उनके परिसर व फर्नीचर आदि को उक्त निर्वाचन में मतदान हेतु दिनाक 09 मई 2023 को सम्बन्धित तहसीलदारों / अधिशाषी अधिकारियों, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत को या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के सुपुर्द कर दें।



