छः साल बाद नाबालिक लडकी के अन्धी हत्या का किया गया खुलासा
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मऊगंज श्री विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन मे एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे के द्वारा थाना मऊगंज के अपराध क्रमांक 471/2020 धारा 302, 201 ता.हि. का छः साल बाद नाबालिक लड़की के हुई अन्धी हत्या का किया गया खुलासा ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
सूचनाकर्ता ने दिनांक 06.06.2017 को थाना मऊगंज उपस्थित आकर इस आशय का रिपोर्ट लेख कराया की यह गांव के ठाकुर के यहां बरात आना था वह अपने परिवार के साथ वही पर काम करने गया था इसकी तीसरे नम्बर की लडकी घर मे थी जिसकी आग लगने से मृत्यु हो गयी। रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 31/2017 धारा 174 जा. फौ. कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही मे लिया गया बाद मृतिका का पोस्टमार्टम सीएचसी मऊगंज मे कराया गया मृतिका के पी. एम. रिपोर्ट मे डाक्टर द्वारा मृत्यु का कारण गला घोटना से होना लेख किया गया। दिनांक 21.07.2020 को तत्कालीन थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल के द्वारा मर्ग समीक्षा के दौरान मृतिका के पी.एम. रिपोर्ट के पेज नम्बर 3 मे डाक्टर द्वारा बर्न पोस्टमार्टम नेचर लेख किया है तथा पेज नम्बर 4 मे कन्ठ और स्वासनली तथा दाहिना व बाया फेफड़ा मे कार्बन नही होना लेख किया है। पी. एम. रिपोर्ट से मृतिका का गला दबाकर मारा गया है उसके पश्चात मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया है जो अपराध धारा 302,201 ता. हि. के अन्तर्गत दण्डनीय पाये जाने से थाना मे अपराध क्रमांक 471/2020 धारा 302, 201 ता. हि. का अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण के अज्ञात आरोपियों की पता साजी की गयी किन्तु अज्ञात आरोपी का पता नही चला। प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार डायरी एसडीओपी मऊगंज को प्राप्त हुई। डायरी के अवलोकन एवं मृतिका के माँ तथा गवाहो को विश्वास दिलाया जाकर एसडीओपी मऊगंज द्वारा पूछताछ की गयी जो मृतिका की माँ के द्वारा गांव के बब्बू सिंह से अवैध सम्बन्ध होना तथा घटना दिनांक को बब्बू सिंह की लाल रंग की मोटर सायकल मृतिका के घर के सामने खड़ी होना बताये। प्रकरण मे मृतिका के आस पडोस से बब्बू सिंह के बारे मे तस्दीक की गयी जो बब्बू सिंह के द्वारा मृतिका के घर आना- जाना पाया गया। प्रकरण के सन्देही बब्बू सिंह की पता तलाश की गयी जो सन्देही बब्बू सिंह महीने से फरार चल रहा था। कल दिनांक 05.05.2023 को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की संन्देही बब्बू सिंह मऊगंज बाजार तरफ घूम रहा है जो मुखबीर के बताये स्थान पर पहुचा तो सन्देही बब्बू सिंह पुलिस की गाडी देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराही स्टाफ के मदद से पकड़ा गया जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गयी पहले तो सन्देही बब्बू सिंह बरकलाता रहा हिकमत अमली से पूछताछ पर बब्बू सिंह जुर्म कबूल किया जिसका मेमोरेण्डम कथन लेख किया गया जो अपने कथन में घटना दिनांक को स्वयं की लड़की की शादी होना तथा मृतिका अकेले घर मे होने का फायदा उठाकर मृतिका के घर जाना एवं मृतिका को बुरी नियत से छेड़छाड़ करना, मृतिका हल्ला गोहार को आमादा होने तथा छेडछाड की बात परिजनो को बताने की धमकी देने पर बब्बू सिंह बदनामी के डर के कारण ओसर में पड़ा तथा को उठाकर मृतिका के गले मे मार देना मृतिका वही पर गिर जाने पर बब्बू सिंह हाथ से मृतिका का गला दबाकर हत्या करना तथा घर मे पडे मिट्टी का तेल डालकर बीड़ी पीने के लिये रखे माचिस से आग लगा देना बताया जिसकी तस्दीक बाद घटना में प्रयुक्त तवा एवं लाल रंग की मोटर सायकिल को आरोपी नरेन्द्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह पिता स्व. श्री बुध्दिमान सिंह उम्र 51 वर्ष निवासी फूलकरन सिंह थाना मऊगंज के पेश करने पर जप्त किया जाकर प्रकरण में धारा 354,450 ता. हि. एवं 7/8 पाक्सो एक्ट तथा 3(1) (w) (i).3(2) (v) SC/ST ACT का इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।
*गिरफ्तार आरोपी का नाम -*
नरेन्द्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह पिता स्व. श्री बुद्धिमान सिंह उम्र 51 वर्ष निवासी फूलकरन सिंह थाना मऊगंज जप्त मसरुका
एक अदद पुरानी इस्तेमाली तवा, एक अदद लाल रंग की मोटर सायकल
*महत्वपूर्ण भूमिका-* उपनिरीक्षक नगेन्द्र यादव, उपनिरीक्षक प्रज्ञा पटेल सउनि जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय, सउनि ए. के. मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह, आरक्षक धर्मराज प्रजापति, धर्मराज सिंह,अवनीश पाण्डेय, विवेक यादव,पवन मेडा, जयप्रकाश तिवारी,चालक आरक्षक रमाशंकर त्रिपाठी, सैनिक सुरेन्द्र तिवारी की अहम भूमिका रही।


