विद्युत विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में 06 माह की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक
लखनऊ विशाल समाचार टीम
प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण व लोक हित में ऊर्जा विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में 06 माह की अवधि तक के लिए हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। इस सम्बंध में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्ता ने अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि., उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.,उ.प्र. जल विद्युत निगम लि., उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि., कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि., पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. के अधीन समस्त सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल करना निषिद्ध घोषित किया गया है