लाड़ली बहना योजना के नए हितग्राहियों का पंजीयन आज से
अब 21 साल तक की महिलाओं को भी मिलेगा लाड़ली बहना योजना का लाभ
रीवा से विशाल समाचार टीम रीवा मऊगंज
रीवा एमपी: . मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 23 से 60 आयु की विवाहित महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए की राशि उनके बैंक खाते में दी जा रही है। योजना के प्रावधानों में अब संशोधन कर दिया गया है। अब 21 वर्ष की आय पूरी कर चुकी महिलाओं को भी लाड़ली बहना योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए नई हितग्राही महिलाओं का पंजीयन 25 जुलाई से ऑनलाइन आरंभ हो रहा है। इस वर्ष एक जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी तथा 60 वर्ष से कम आयु की विवाहित महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं। आवेदन पत्र 20 अगस्त तक दर्ज किए जाएंगे।
इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। नगरीय निकायों में प्रत्येक वार्ड कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ ई केवाईसी ऑनलाइन दर्ज करना होगा। इस अवधि में ऐसी महिलाएँ भी आवेदन कर सकेंगी जिनकी आयु एक जनवरी 2023 को 23 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम है किन्तु परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण वे पूर्व में अपात्र हो गई थीं। परिवार में यदि चार पहिया वाहन के रूप में केवल ट्रैक्टर है तो महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। आवेदन पत्र के साथ महिलाओं को ट्रैक्टर के पंजीयन नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। एक ट्रैक्टर को एक परिवार समग्र आईडी के लिए मान्य किया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि ऑनलाइन दर्ज आवेदन पत्रों की अनंतिम सूची 21 अगस्त को जारी की जाएगी। सूची के संबंध में 25 अगस्त तक दावे आपत्तियाँ दर्ज कराई जा सकती हैं। दावे-आपत्तियों का 26 से 29 अगस्त तक निराकरण किया जाएगा। पात्र महिलाओं की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी की जाएगी तथा एक सितम्बर से तीन सितम्बर तक स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जाएगा। नवीन हितग्राहियों को 10 सितम्बर को योजना की प्रथम किश्त का भुगतान किया जाएगा। परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन दर्ज कराएं। इनके बैंक खातों में आधार सीडिंग तथा डीबीटी की अनिवार्य रूप से सुविधा कराएँ जिससे ऑनलाइन भुगतान किया जा सके। कलेक्टर ने पात्र महिलाओं से आवेदन ऑनलाइन दर्ज कराने की अपील की है।
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