09 दिसम्बर 2023 को आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत व आर्बिट्रेशन लोक अदालत एवं दि 06/12/2023 से 08/12/2023 तक लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत
रिपोर्ट विशाल समाचार टीम इटावा
इटावा यूपी: प्रभारी अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा के आदेशानुसार दिनांक 09.12.2023 को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत व मध्यस्थता मामलों (Arbitration Matters) से संबंधित आर्बिट्रेशन लोक अदालत व दिनांक 06, 07 व 08/12/2023 को लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों, दाम्पत्य विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर आर्बिट्रेशन, तुच्छ आपराधिक प्रकृति के बाद, पारिवारिक वाद, आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, राजस्व, चकबन्दी बैंक मामले, धारा 138 एन0आई0 एक्ट सर्विस के मामले, श्रमिक वाद, भरण पोषण बाद आदि प्रकार के मामले निस्तारित किये जायेंगे। लोक अदालत में धन व समय की बचत करने हेतु एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों को व प्री-लिटिगेशन स्तर के दाम्पत्य वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाये जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाये।
उन्होंने सर्व साधारण को सूचित किया है कि दिनांक 09.12.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत, आर्बिट्रेशन लोक अदालत व दिनांक 06 07 एवं 08/02/2023 को तुच्छ आपराधिक वादों के निस्तारण के उद्देश्य से सामान्यजन से अपील की है कि विशेष लोक अदालत में अपने लम्बित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु उक्त लोक अदालतों में भाग लेना सुनिश्चित करे तथा अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत व विशेष लोक अदालत का लाभ उठाये।