सीतामढ़ी

शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर जारी हुआ संयुक्त आदेश

रिपोर्ट विशाल समाचार सीतामढ़ी टीम

शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर जारी हुआ संयुक्त आदेश

विधि व्यवस्था संधारण को लेकर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की की गई प्रतिनियुक्ति

असामाजिक, सांप्रदायिक तथा शरारती तत्वों द्वारा लोक भावनाओं को आहत कर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

आवश्यक सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक उपाय एवं प्रशासनिक एवं पुलिस तंत्र के बीच बेहतर समन्वय एवं संयुक्त रणनीति के साथ अन्य माकूल व्यवस्थाएं की गई है सुनिश्चित।

अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध की जाएगी कठोर कार्रवाई

पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वाले तत्वों, अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध विधि सम्मत की जाएगी कड़ी कार्रवाई । यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153(A) एवं 505 (गैर जमानतीय) के अंतर्गत अविलंब कार्रवाई की जाएगी

सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल पर की जाएगी कार्रवाई

सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल कर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर रखी जा रही है नजर। इस हेतु जिला जनसंपर्क कार्यालय ,जिला आईटी कोषांग एवं पुलिस का साइबर सेल नजर रख रहा है।

नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के 6:00 बजे सुबह से 26 अक्टूबर 2023 के सुबह तक आपदा प्रबंधन प्रशाखा सीतामढ़ी में एक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा

दूरभाष नम्बर:–06226–250317,250318,250320,250321 नियंत्रण कक्ष 24 घंटे खुला रहेगा एवं यह तीन पालियों में कार्य करेगा। प्रत्येक प्रखंड औरअनुमंडल स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष का गठन किया जाएगा जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा।

सभी पूजा समितियां को अनिवार्य रूप से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।पूजा पंडालों की सुदृढ़ता, फायर ऑडिट तथा बिजली विभाग से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना उनकी जिम्मेदारी होगी।

डीजे पर प्रतिबंध डीजे का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं है। सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उनके पास उपलब्ध डीजे उपकरणों की सूची प्राप्त कर लेंगे और उन्हें अवगत करा देंगे कि अगर किसी भी प्रकार का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

लाउडस्पीकर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी देंगे।रात्रि 10:00 बजे बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार के द्वारा निर्धारित अधिसीमा के अंतर्गत ही यह मान्य है।

ट्रैफिक व्यवस्था एसडीओ एवं SDPO ट्रैफिक प्रबंधन हेतु अपने मुख्यालय स्तर पर विशेष दल का गठन कर प्रत्येक स्थानों खासकर जिला/ अनुमंडल के ट्रैफिक व्यवस्था हेतु सुव्यवस्थित प्रस्ताव देंगे।

स्वास्थ्य प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अनुमंडलीय अस्पताल ,सदर जिला अस्पताल में पालीवार डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति सिविल सर्जन करेंगे तथा इन्हें किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु तैयार अवस्था में रखेंगे। साथ ही चलंत एवं स्टैटिक मेडिकल टीम का भी गठन करेंगे।

साफ–सफाई नगर आयुक्त नगर निगम एवं सभी नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारी पूजा पंडालों के आसपास नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पूजा समिति द्वारा भी सफाई हेतु अपनी व्यवस्था की जाएगी। नगर आयुक्त नगर निगम एवं सभी नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारी सभी स्ट्रीट लाइट को चालू रखना तथा खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मती कराकर उसे भी चालू रखना सुनिश्चित करेंगे।

विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले लूज तारों, पंडाल के आसपास में भीड़–भाड़ वाले इलाकों में पड़ने वाले विद्युत पोलो,तारों आदि का निरीक्षण कराकर उसे अविलंब वी ठीक कराना एवं जर्जर तारों को बदलवाना सुनिश्चित करेंगे।

सेक्टर,जोनल मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों,पुलिस पदाधिकारियों के साथ सशस्त्र /लाठी बलो की प्रतिनियुक्ति

उक्तअवसर पर विधि व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त संख्या में सुपर जोनल पेट्रोलिंग एवं सेक्टर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त जिले में थानावार दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र /लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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