आयुष्मान कार्ड बनवाने को लेकर निकाली गई रैली, ‘एक लाख तक मिल सकता है इनाम’
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड बनाने को लेकर सिविल सर्जन डॉ. बलविंदर कुमार ने मुनादी रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को जागरूक करना था। डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉ. हरबंस कौर के नेतृत्व में जागरूकता रैली भी निकाली गई। इसमें सहायक सिविल सर्जन डॉ. पवन कुमार जिला टीकाकरण अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी और एएनएम स्कूल के ट्यूटर व छात्राएं शामिल हुईं।
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना (Ayushman Bharat Chief Minister Sarbat Health Insurance Scheme) के कार्ड बनाने को लेकर लाभार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से सिविल सर्जन डॉ. बलविंदर कुमार ने मुनादी ने रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉ. हरबंस कौर के नेतृत्व में जागरूकता रैली भी निकाली गई।
इस रैली में सहायक सिविल सर्जन डॉ. पवन कुमार, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सीमा गर्ग, ब्लाकों से सीनियर मेडिकल अफसर, डिप्टी मास मीडिया अधिकारी रमनदीप कौर, एएनएम स्कूल के ट्यूटर और छात्राएं शामिल हुईं।
ड्रॉ के माध्यम से होगा दस लोगों का चयन
डॉ. बलविंदर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों के ई-कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। दीपावली और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कार्ड बनवाने वाले लाभार्थियों के लिए दीपावली बंपर ड्रॉ के माध्यम से दस लोगों का चयन किया जाएगा। पहला इनाम एक लाख रुपये का रखा गया है। दूसरा 50 हजार और तीसरा इनाम 25 हजार रुपये रखा गया है।
जिले में हैं लगभग 2,31,208 पंजीकृत परिवार
डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉ. हरबंस कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि योजनाओं के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है और उनके परिवार के सदस्यों का सालाना पांच लाख तक का इलाज सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में लगभग 2,31,208 पंजीकृत परिवार हैं।
पंजीकृत परिवारों के प्रत्येक सदस्य के पास एक कार्ड होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिले में 80 प्रतिशत से अधिक कवरेज है। उन्होंने शेष बचे लाभार्थियों से कार्ड बनाने की अपील की। पात्र लाभार्थियों को कार्ड लेने जाते समय आधार कार्ड, राशन कार्ड, व्यक्तिगत पैन कार्ड (छोटे व्यापारी) आदि दस्तावेजों में से एक ले जाना आवश्यक है।