22, 23, 24 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी एन०आई० एक्ट विशेष लोक अदालत व 29, 30, 31/01/2024 को आयोजित होगी विद्युत वादों की विशेष लोक अदालत ।
रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज
इटावा यूपी: अप्पर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्वेता श्रीवास्तव-l ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा के आदेशानुसार दिनांक 22, 23 व 24/01/2024 को जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में राष्ट्रीय एन०आई० एक्ट के वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत व दिनांक 29, 30 व 31/01/2024 को विद्युत अधिनियम 2003 से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आगामी विशेष लोक अदालतों में अधिक से अधिक संख्या में धारा 138 एन०आई० एक्ट व विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामले निस्तारित किये जायेगे। लोक अदालत में धन व समय की बचत करने हेतु एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपने मामले को विशेष लोक अदालत में लगवाये जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाये। उन्होंने सर्व साधारण को सूचित किया है कि दिनांक 22, 23 व 24.01.2024 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत व दिनांक 29, 30 एवं 31/01/2024 को विद्युत वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत में अपने लम्बित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु उक्त लोक अदालतों में भाग लेना सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक लोग विशेष लोक अदालत का लाभ उठाये।