न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी आदेश
सीतामढ़ी बिहार: वर्तमान में अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत विशेषतः सुबह और शाम के समय भीषन ठंड एवं कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत सीतामढ़ी सदर अनुमंडल के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग-8 तक शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक-16.01.2024 तक प्रतिबंधित किया जाता है। वर्ग-9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 09:00 से अपराह्न 03:30 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेंगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
उपर्युक्त आदेश दिनांक-13.01.2024 से लागू होगा एवं दिनांक-16.01.2024 तक यह आदेश दिनांक-12.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से प्रभावी रहेगा। निर्गत किया गया।