इटावा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा के आदेशानुसार दिनांक 09 03.2024 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनांक 05, 06 व 07- 03-2024 को लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा के आदेशानुसार दिनांक 09 03.2024 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनांक 05, 06 व 07- 03-2024 को लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

 

विशाल समाचार टीम इटावा : अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा के आदेशानुसार दिनांक 09 03.2024 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनांक 05, 06 व 07- 03-2024 को लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त लोक अदालतों की सफल आयोजन हेतु न्यायिक,प्रशासनिक/ राजस्व व बैंक अधिकारीगण के साथ बैठकों का आयोजन कर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हेतु प्रयास किया जा रहा है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आबिट्रेशन वादों, दांपत्य विवादों का प्री- लिटिगेशन स्तर पर तुच्छ अपराधिक प्रकृति के वाद, पारिवारिक वाद,आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, राजस्व, चकबंदी, बैंक मामले, धारा 138 एनo आईo एक्ट, सर्विस के मामले, श्रमिक वाद, भरण पोषण वाद आदि प्रकार के मामले निस्तारित किए जाएंगे। लोक अदालत में धन व समय की बचत करने हेतु एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों को व प्री-लिटिगेशन स्तर के दांपत्य वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाएं जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाए।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 09- 03-2024 को आयोजित होने वाली लोक अदालत व दिनांक 05, 06, 07- 03-2024 को तुच्छ आपराधिक वादों के निस्तारण के उद्देश्य से सामान्यजन से अपील की जाती है कि विशेष लोक अदालत में अपने लंबित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु उक्त लोक अदालत में भाग लेना सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत व विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं।

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