जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने लापरवाहों पर की कार्यवाही
आलोक तिवारी संवाददाता रीवा : गत दिवस त्योंथर विकासखण्ड के ग्राम मनिका में खुले बोरवेल में गिरने से 6 वर्षीय बालक की दुखद मौत हो गई। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13 अक्टूबर 2023 तथा जिला पंचायत कार्यालय रीवा द्वारा 16 अक्टूबर 2023 एवं 7 मार्च 2024 को अनुपयोगी तथा खुले नल एवं बोरवेल तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए गए थे। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इन निर्देशों का पालन कराने के संबंध में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे ने ग्राम मनिका में अनुपयोगी और खुले बोरवेल से हुई दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए पंचायत समन्वयक अधिकारी प्रेम कुमार मिश्रा तथा मनिका के ग्राम रोजगार सहायक विकास मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जारी नोटिस के अनुसार ग्राम मनिका में खुले अनुपयोगी बोरवेल को बंद कराने में लापरवाही बरतने के कारण 12 अप्रैल को बोरवेल में गिर जाने से 6 वर्षीय बालक मयंक की दुखद मौत हो गई। यदि समय पर बोरवेल बंद करा दिया गया होता तो इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। इसे गंभीर कदाचरण और लापरवाही मानते हुए श्री प्रेम कुमार मिश्रा को निलंबन का नोटिस दिया गया है। इसी मामले में ग्राम रोजगार सहायक मनिका विकास मिश्रा को संविदा अनुबंध समाप्त करने का नोटिस दिया गया है। इन दोनो कर्मचारियों को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 24 घंटे की अवधि में समक्ष में उपस्थित होकर नोटिस का उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। उत्तर संतोषजनक न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।