रीवा

मतदाता सूची में नाम है तो मिलेगी मतदान की सुविधा

मतदाता सूची में नाम है तो मिलेगी मतदान की सुविधा

मतदाता पर्ची अथवा ईपिक न होने पर भी मिलेगा मतदान का अवसर

 

रीवा अनिल सिंह. लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पर्ची का वितरण किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है तो उसे मतदान का अवसर दिया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पर्ची बीएलओ द्वारा दी गई है। यदि किसी कारणवश मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं होती है तो भी मतदान की सुविधा मिलेगी। सभी मतदाता अपने ईपिक कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) के साथ मतदान केन्द्र में सरलता से मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यदि ईपिक कार्ड नहीं है तो भी निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 तरह के फोटोयुक्त पहचान पत्र में से किसी एक के आधार पर मतदाता मतदान कर सकता है। सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करने की अपील की गई है।  

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