इटावा

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, इटावा के स्तर से कराया जा रहा था। उक्त सेतु कई बार क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त सेतु से भारी आवागमन को समानांतर नये पुल के निर्माण पूर्ण होने तक की अवधि में पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया था

इटावा भिण्ड-ग्वालियर मार्ग के किभी० 78 में स्थित क्षतिग्रस्त चम्बल सेतु की मरम्मत का कार्य विगत समय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, इटावा के स्तर से कराया जा रहा था। उक्त सेतु कई बार क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त सेतु से भारी आवागमन को समानांतर नये पुल के निर्माण पूर्ण होने तक की अवधि में पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया था

इटावा विशाल समाचार संवाददाता:

जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं०: 02 (719) इटावा मिण्ड-ग्वालियर मार्ग के किभी० 78 में स्थित क्षतिग्रस्त चम्बल सेतु की मरम्मत का कार्य विगत समय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, इटावा के स्तर से कराया जा रहा था। उक्त सेतु कई बार क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त सेतु से भारी आवागमन को समानांतर नये पुल के निर्माण पूर्ण होने तक की अवधि में पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया था एवं हल्के वाहनों का आवागमन यथावत रखा गया था। सम्भागीय प्रबंधक, म०प्र० सड़क विकास निगम, चम्बल संभाग, ग्वालियर के पत्रांकः 2639/ बी०ओ०टी०एन०एच-719एम०आर०डी०सी०/2024, दिनांकः 11.03.2024 द्वारा निवेशकर्ता मै० एम०पी० हाईवे प्रा०लि०, नई दिल्ली द्वारा चम्बल नदी स्थित सेतु पर आवागमन प्रारम्भ करने हेतु स्वयं व्यय पर मरम्मत / सन्नधारण कार्य करने, प्रशासन उ०प्र०/म०प्र० द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन किये जाने में निकट भविष्य में परिलक्षित विभिन्न विन्दुओं की अण्डरटेकिंग की प्रस्तुत कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु लिखा गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदोपरांत मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांकः 14.03.2024 को ऑनलाइन वी०सी० में मुख्य अभियन्ता, (रा०मा०) लो०नि०वि०, लखनऊ, अधिशासी अभियन्ता, रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०, इटावा एवं एम०पी० आर०डी०सी०, निवेशक फर्म पी०एन०सी० के डाइरेक्टर सहित प्रतिभाग किया गया। बैठक में विचारोपरांत आई०आई०टी०, कानपुर की जांच एवं जिलाधिकारी, भिण्ड (म०प्र०) के अर्द्धशासकीय पत्र सं०: 4097/16-के/2024, दिनांक: 29.04.2024 के आधार पर उक्त सेतु पर से स्टेटिक लोडरहित सवारी / भारी वाहनों के आवागमन को चालू किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्कम में दिनांकः 2.8.06.2024 की पूर्वाह्न से उक्त चम्बल सेतु से सभी प्रकार के सवारी / स्टेटिक लोडरहित भारी वाहनों का आवागमन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-1. उक्त चम्बल पुल पर मध्य प्रदेश की ओर से आने वाले ओवरलोडेड भारी वाहनों को जनपद भिण्ड (मध्य प्रदेश) प्रशासन/पुलिस के द्वारा रोका जायेगा। इसी प्रकार जनपद इटावा प्रशासन/पुलिस द्वारा भी कार्यवाही की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चम्बल पुल पर ओवरलोडेड वाहनों का movement न हो।

2. उक्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन इस गति से किया जाये, जिससे पुल पर वाहन एकत्रित न होने पाये एवं स्टेटिक लोड न पड़े। इसके अतिरिक्त चम्बल पुल पर frequent braking and stopping of heavily loaded vehicles न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

3. किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए उक्त पुल के दोनों ओर नियमित रूप से एक-एक केन की व्यवस्था / उपलब्धता पी०एन०सी० कं० द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। उक्त व्यवस्थाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण हेतु कार्मिकों की व्यवस्था पी.एन.सी. कं० द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इस सम्बंध में पी०एन०सी० कं० द्वारा अपनी सहमति दी गयी है।. उक्त पुल की सुरक्षा व्यवस्था एवं आवागमन हेतु (Structual Distress/anomalous behaviour) के सम्बंध में नियमित अनुश्रवण हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है । अधिशासी अभियन्ता, एन०एच०, लोक निर्माण विभाग, इटावा। . अधिशासी अभियन्ता, ई.एण्ड एम.डि०, लोक निर्माण विभाग, इटावा।. प्रतिनिधि, पी.एन.सी. कं०। उक्त समिति प्रत्येक गाह उक्त पुल का संयुक्त रूप से निरीक्षणोपरांत निरीक्षण आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी। उक्त अनुमति भविष्य के निरीक्षणों/ निरीक्षण रिपोर्ट के अधीन रहेगी।. MOU के अनुसार उक्त पुल का समय-समय पर पी.एन.सी. कं० द्वारा अनुरक्षण कराया जायेगा।

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