इटावा के आदेशानुसार दिनांक 13.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे से अनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनाक 10, 11 व 12/07/2024 को लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
इटावा विशाल समाचार संवाददाता: अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा के आदेशानुसार दिनांक 13.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे से अनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनाक 10, 11 व 12/07/2024 को लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों, दाम्पत्य विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर, आर्बिट्रेशन, तुच्छ आपराधिक प्रकृति के बाद पारिवारिक बाद आपराधिक बाद ,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद राजस्व, चकबन्दी बैंक मामले धारा 138 एनईएक्सस के मामले श्रमिक बाद भरण पोषण वाद आदि प्रकार के मामले निस्तारित किये जायेंगे। लोक अदालत ने धन व समय की बचत करने हेतु एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों को व प्री-लिटिगेशन स्तर के दाम्पत्य बादों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाये जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाये। बादों के निस्तारण के उद्देश्य से न्यायिक अधिकारीगण प्रशासनिक व राजस्व अधिकारीगण बैंक अधिकारीगण इत्यादि के साथ प्री-ट्रायल बैठकों आयोजन हो चुका है। अतः सर्वसाधारणको सूचित किया जाता है कि दिनांक 13.07.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनाक 10,11,12/07/2024 को लघु आपराधिक वादे से संबधित विशेष लोक अदालत में बादों के निस्तारण के उद्देश्य से सामान्यजन से अपील की जाती है कि अपने लम्बित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु अदालत उक्त लोक अदालत में भाग लेना सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।