FOLLOW TRAFFIC RULES
TRAFFIC POLICE
AWARENESS TO NOT DRIVE CHILDREN VEHICLE
विशाल समाचार संवाददाता इटावा:वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने एवं नाबालिक बच्चों को वाहन देने वाले स्वामी के विरूध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ARTO इटावा एवं प्रभारी यातायात इटावा द्वारा दिनांक 05.07.2024 से दिनांक 20.07.2024 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी के क्रम में अभी तक नाबालिक छात्र/छात्राओं/बच्चों को वाहन देने वाले स्वामी के विरुद्ध यातायात नियम उल्लंघन पर की गयी कार्यवाही ।
चालान किये गये वाहनों की संख्या – 436
वसूला गया समन शुल्क- 4075000/-
सभी को सूचित किया जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा 02 पहिया/04 पहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में उचित नहीं है ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में इटावा पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस इटावा आपकी सुरक्षा के लिये दृढ़ संकल्पित है ।
अतः सभी से अपील की जाती है कि अपने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना ड्राइविंग लाइसेन्स के दो पहिया व चार पहिया वाहन न चलाने दें ।
यातायात पुलिस द्वारा निरन्तर चैकिंग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के विरुद्ध एमबीएक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
अधिकतम सजा/जुर्माना
1. 25,000/- रूपये तक जुर्माना ।
2. 12 माह के लिये वाहन को रद्द किया जायेगा ।
3. अपराध करने वाले बच्चे को 25 वर्ष तक की आयु के लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये अपात्र घोषित किये जाने तक का प्रावधान है ।