बीआरसी में तैनात आउटसोर्सिंग संविदाकर्मी विमल कुमार की सेवाएं हुई समाप्त लगा था 2 से 3 लाख रूपए रिश्वतघोरी व मानसिक उत्पीड़न का आरोप एसए ने जारी किया आदेश।
श्री विमल कुमार, सहायक लेखाकार (आउट सोर्सिंग संविदा कर्मी) की संविदा समाप्त कर कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में।
मामला इस प्रकार है उपर्युक्त विषयक शिकायकर्ता श्री लेखराज सिंह, इं०प्र०अ०, कम्पोजिट विद्यालय पूर्व मा०वि०-मडैया फकीरे वि०ख०-जसवन्तनगर इटावा के द्वारा दिनांक 27.05.2023 को शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त शिकायती पत्र के आधार पर कार्यालय पत्र संख्या-जांच/1293-99/2023-24 दिनांक 29.05.2023 के द्वारा द्विसदस्यीय जाचं समिति का गठन किया गया, जांच समिति के द्वारा विद्यालय का दिनांक 31.05.2023 को स्थलीय निरीक्षण करते हुए पत्र संख्या-87/2023-24 दिनांक 01.06.2023 में अवगत कराया गया है कि निरीक्षण के समय श्री लेखराज सिंह, इं०प्र०अ० के द्वारा श्री अलकेश सक्लेचा, तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी जसवन्तनगर एवं श्री विमल कुमार, सहायक लेखाकार के द्वारा विद्यालय का इं०प्र०अ० बनाये जाने हेतु मानसिक उत्पीडन करने व रिश्वत (रू० 20000.00 एवं 30000.00) लेने का आरोप लगाया गया। जिसके साक्ष्य रूप में एक ऑडियो क्लिप सुनाई गई जिसमें श्री विमल कुमार एवं श्री लेखराज सिंह के द्वारा पैसों के लेन-देन का जिक्र होने के सम्बन्ध में जांच आख्या प्रश्तुत की गई। जांच आख्या व शिकायती पत्र के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 15.06.2023 के द्वारा श्री विमल कुमार, सहायक लेखाकार (आउटसोर्सिंग संविदाकर्मी) को नोटिस देकर संविदा समाप्त की कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है। कार्यालय पत्र संख्या-शिकाए जांच / 3237-44, 2023-24 दिनांक 28.06.2024 (पटल सहायक श्री पारस सिंह) के द्वारा प्रथम नोटिस दिया गया। शासन के आदेशानुसार श्री पारस सिंह का स्थानान्तरण दिनांक 30.06.2023 होने के फलस्वरूप उक्त पत्रावली श्री विजय कुमार, वरिष्ठ सहायक को हस्तान्तरित की गई थी। जिसके उपरान्त श्री विमल कुमार, सहायक लेखाकार विकास खण्ड-जसवन्तनगर के द्वारा प्रथम नोटिस का उत्तर न प्रस्तुत करने के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-शिका०जांच/4709-16/2024-24 दिनांक 02.08.2023 (पटल सहायक- श्री विजय कुमार) के द्वारा द्वितीय नोटिस अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। जिसके सम्बन्ध में श्री विमल कुमार, सहायक लेखाकार, (आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी) के द्वारा दिनांक 09.08.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया। श्री विमल कुमार के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने एवं दिनांक 15.06.2023 को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में श्री विमल कुमार, सहायक लेखाकार (आउटसोर्सिंग संविदाकर्मी) की संविदा समाप्ति की कार्यवाही की जानी थी। जो श्री विजय कुमार, वरिष्ठ सहायक के द्वारा नहीं की गई। जिसके के कारण मुख्य विकास अधिकारी/ जिलाधिकारी महोदय के आदेश का अनुपालन समय से नही हो सका। जिसके लिए श्री विजय कुमार, वरिष्ठ सहायक दोषी होने के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-बे०शि०प०/8796-98/ 2024-25 दिनांक 23.09.2024 के द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल कानपुर को श्री विजय कुमार, वरिष्ठ सहायक के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है। चूंकि उक्त संविदाकर्मी की नियुक्ति तत्कालीन सेवाप्रदाता के माध्यम की गई थी। जिसके क्रम में दिनांक 10.05.2016 को श्री विमल कुमार को विकास खण्ड-जसवन्तनगर इटावा में सहायक लेखाकार के पद पर आउटसोर्सिंग अस्थाई संविदाकर्मी के रूप में कार्यभार ग्रहण कराया गया था।
अतः श्री विमल कुमार, सहायक लेखाकार, (आउटसोर्सिंग संविदाकर्मी) विकास खण्ड- जसवन्तनगर इटावा को शिकायत में दोषी पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से विकास खण्ड-जसवन्तनगर इटावा से आपकी संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाता है, साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक 15.06.2023 को दिये गये आदेश के क्रम में तत्काल प्रभाव से श्री विमल कुमार, सहायक लेखाकार (आउटसोर्सिंग संविदाकर्मी) की संविदा समाप्त करना सुनिश्चित करें तथा उसकी एक प्रति अधोस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। खण्ड शिक्षा अधिकारी-जसवन्तनगर, इटावा एवं अधोहस्ताक्षरी से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही श्री विमल कुमार, के अवशेष देयकों का भुगतान किया जाये।डॉ० (राजेश कुमार) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इटावा।