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फल पौधरोपण योजना से किसानों को फल उत्पादन का अवसर सरकार दे रही अनुदान

फल पौधरोपण योजना से किसानों को फल उत्पादन का अवसर सरकार दे रही अनुदान

रीवा मध्य प्रदेश (वि. स.प्रतिनिधी):जिले में फल उत्पादन को बढ़ावा देने तथा फल पौधरोपण के क्षेत्र विस्तार के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा फल पौधरोपण योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत सभी वर्ग के किसानों को अलग-अलग फसलों में 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान तीन चरणों में दिया जाता है। अनुदान की कुल राशि का 60 प्रतिशत प्रथम वर्ष में तथा 20-20 प्रतिशत राशि आगामी 2 वर्षों में दी जाती है। इस योजना से किसानों को आम, अमरूद, संतरा, मोसंमी, सीताफल, बेर, चीकू तथा अंगूर पर लागू है। टिशुकल्चर विधि से उत्पादित अनार स्ट्रावेरी तथा केला एवं शंकर बीज से उत्पादित मुनगा, पपीता एवं नीबू की फसल पर भी किसानों को अनुदान की पात्रता है। 
फल पौधरोपण योजना के तहत किसान को 1/4 हेक्टयर से लेकर अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि में एक साथ अथवा कई चरणों में फल पौधरोपण पर अनुदान मिलेगा। निर्धारित फसलों में किसान द्वारा स्वंय के साधन से रोपण करने अथवा बैंक ऋण लेने पर भी अनुदान की पात्रता होगी। इस योजना में सामान्य वर्ग के किसान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। वन अधिकार के पट्टे प्राप्त करने वाले आदिवासी किसानों को भी योजना का लाभ दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपने आधार नंबर सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास स्वंय की भूमि तथा सिचाई का पर्याप्त साधन होना आवश्यक है। पात्र किसान ध्र्ध्र्ध्र्.थ्र्द्रढद्मद्यद्म.थ्र्द्र.ढ़दृध्.त्द पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ किसान की पासपोर्ट आकार की फोटो, आधार कार्ड, जमीन का खसरा नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग किसानों को इन दस्तावेजों के साथ जाति प्रमाण पत्र भी सं

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