पात्र किसानों को हर साल मिल रही 10 हजार रूपये की सहायता
किसानों को किसान सम्मान निधि तथा कृषक कल्याण योजना से
रीवा (मध्य प्रदेश):वि.स प्रतिनिधी:
तमाम विकास के बावजूद आज भी देश की अर्थव्यवस्था तथा आजीविका का आधार खेती है। देश में पिछले 15 वर्षों में खेती में तेजी से विकास हुआ है। लगभग सभी अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिये कई प्रयास कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा एक दिसम्बर 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को वर्ष में तीन किश्तों में 6 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा पात्र किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से चार हजार रूपये की राशि दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित सभी किसान इस योजना के लिये पात्र होंगे। इस तरह से किसानों को कुल 10 हजार रूपये की सहायता राशि हर वर्ष प्राप्त हो रही है। इस राशि से छोटे तथा मध्यम किसान अपनी खाद, बीज, कीटनाशक तथा खेती से जुड़ी अन्य छोटी जरूरतों की समय पर पूर्ति कर लेते हैं। यह छोटी सी राशि किसानों के लिये बड़ा संबल साबित होती है।
प्रधानमंत्री किसान योजना के लिये दो हेक्टेयर तक जोत वाले किसान पात्र हैं। इस योजना के तहत केन्द्र अथवा राज्य शासन के सभी शासकीय सेवक, आयकरदाता तथा डॉक्टर, इंजीनियर अथवा अन्य व्यावसायिक कार्य करने वाले व्यक्ति अपात्र होंगे। सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य जैसे पदों पर आसीन जनप्रतिनिधि भी इसके लिये अपात्र होंगे। इसी तरह 10 हजार रूपये से अधिक की हर माह पेंशन राशि प्राप्त करने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारी को भी किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिये किसान जमीन के खसरा नम्बर, आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सचिव अथवा पटवारी के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राजस्व अधिकारियों के सत्यापन के बाद हितग्राही किसान को योजना का लाभ दिया जाता है। किसान स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रीवा जिले में लगभग दो लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।