इटावारिपोर्ट

दिनांक 14.12.2024 को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में आर्बिट्रेशन की विशेष लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत व  लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा

दिनांक 14.12.2024 को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में आर्बिट्रेशन की विशेष लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत व  लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा

 

इटावा विशाल समाचार संवाददाता:

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा श्री चवन प्रकाश की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2024 को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में आर्बिट्रेशन की विशेष लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनांक 11, 12, व 13/12/2024 को लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों, दाम्पत्य विवादों का प्री-लिटीगेशन स्तर पर, आर्बिट्रेशन, तुच्छ आपराधिक प्रकृति के वाद, पारिवारिक वाद, आपराधिक वाद मोटर, दुर्घटना प्रतिकर वाद, राजस्व, चकबन्दी, बैंक मामले, धारा 138 एन0आई0 एक्ट, सर्विस के मामले, श्रमिक वाद, भरण पोषण वाद आदि प्रकार के मामले निस्तारित किये जायेगे। लोक अदालत में धन व समय की बचत करने हेतु एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों को व प्री-लिटिगेशन स्तर के दाम्पत्य वादों के शीर्घ निस्तारण हेतु अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाये जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाये। अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के उद्देश्य से न्यायिक, राजस्व, प्रशासनिक व बैंक अधिकारीगण के साथ प्री-ट्रायल बैठकों का आयोजन भी किया जा चुका है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली आर्बिट्रेशन की विशेष लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत एवं दिनांक 11, 12 व 13/12/2024 को आयोजित होने वाली लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत में वादों के निस्तारण के उद्देश्य से सामान्यजन से अपील की जाती है कि अपने लम्बित मामले सुलह समझोते के आघार पर निस्तारित कराये जाने हेतु उक्त लोक अदालत में भाग लेना सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाये।

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