मध्य प्रदेशरिपोर्ट

कलेक्टर ने धारा 144 के तहत 31 जुलाई तक प्रतिबंधों के दिये आदेश नगरीय क्षेत्रों में नाइट कफ्र्यू रहेगा जारी : जिम और सिनेमाघर संचालन की अनुमति

कलेक्टर ने धारा 144 के तहत 31 जुलाई तक प्रतिबंधों के दिये आदेश
नगरीय क्षेत्रों में नाइट कफ्र्यू रहेगा जारी – जिम और सिनेमाघर संचालन की अनुमति

रीवा (मध्यप्रदेश ):शासन के गृह विभाग के 14 जुलाई को जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने रीवा जिले में 31 जुलाई 2021 तक विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश दिये हैं। पूर्व के प्रतिबंधों के आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नये आदेश जारी किये गये हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव न होने के कारण यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय रूप में जारी किया जा रहा है। यह आदेश संपूर्ण रीवा जिले में प्रभावशील होगा। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश की सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से आमजनता को दी जा रही है।
जारी आदेश के अनुसार जिले में 31 जुलाई तक सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक तथा धार्मिक मेले एवं अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन की अनुमति रहेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित हो सकेंगे। जिले के सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु इनमें कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए एक समय में अधिकतम 6 व्यक्तियों के ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी। नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार सभी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग माल रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। सभी बड़े मध्यम तथा लघु उद्योगों को पूरी क्षमता के साथ कार्य करने एवं निर्माण गतिविधियों की अनुमति रहेगी। सिनेमाघर, थियेटर, जिम एवं फिटनेस सेंटर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत उपस्थिति से संचालित हो सकेंगे। खेलकूद गतिविधियों के लिये स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
जारी आदेश के अनुसार सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब पूरी क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। विवाह के आयोजन तथा अतिथियों की सूचना क्षेत्र के थाना प्रभारी को देना आवश्यक होगी। अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्जिला तथा अन्तर्राज्य वाहन, व्यक्तियों एवं सामग्री के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जारी आदेश का सूचना पटल पर प्रकाशन कराने तथा पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।

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