महाराष्ट्र में जून महीने में ही मिलेगा तीन महीनों का राशन
पुणे, डी एस तोमर संवाददाता
राज्य सरकार ने पावसाल और संभावित बाढ़ जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NSFA) के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर अनाज वितरण सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र लाभार्थियों को जून महीने में ही अगस्त 2025 तक के तीन महीनों का राशन एक साथ दिया जाएगा।
31 मई तक उठाव, 30 जून तक वितरण के निर्देश
जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर ने जानकारी दी कि अनाज का उठाव 31 मई तक और वितरण 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे बारिश और बाढ़ के दौरान अनाज वितरण में आने वाली अड़चनें दूर होंगी।
इन तालुकों में विशेष निर्देश
आंबेगांव, जुन्नर, मावळ, मुळशी, खेड, बारामती, इंदापूर, दौंड, शिरुर, भोर, वेल्हा, पुरंदर और हवेली तालुकों के तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे NSFA के तहत अगस्त 2025 तक के अनाज का उठाव और वितरण तय समयसीमा में पूरा करें।
पात्र लाभार्थियों से अपील
जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. सुधळकर ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे अगस्त 2025 तक का अनाज अपने नजदीकी रास्तभाव (सरकारी) दुकानों से समय पर प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में खाद्यान्न की कमी न हो।
नोट: यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन और नागरिकों की सुविधा के लिए लिया गया है।



