इटावा

ग्राम कर्री के पास वाहन दुर्घटना में मृतक व घायल व्यक्तियों के परिजनों को राहत कोष हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश

ग्राम कर्री के पास वाहन दुर्घटना में मृतक व घायल व्यक्तियों के परिजनों को राहत कोष हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश

इटावा, विशाल समाचार संवाददाता:

इटावा उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, श्री विक्रम सिंह राघव ने सूचित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय, इटावा के आदेश दिनांक 15.06.2024 के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय, इटावा के पत्र संख्या 461 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा दिनांक 24.04.2024 को वाहन संख्या यूपी 76टी 7266 से ग्राम कर्री के पास थाना चौबिया, तहसील इटावा के पास घटित दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को राहत कोष दिये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को जांच सौंप दी गई है।

 

उक्त दुर्घटना में स्वर्गीय योगेश कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष, पुत्र श्री राम सिंह, निवासी मोहल्ला साडूपुरा, थाना व कस्बा निधोली कलां, जिला एटा की मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त श्री सुग्रीव सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी बंदरखेड़ा, कन्जाना, जिला फर्रुखाबाद घायल हो गए थे।

 

इस संदर्भ में उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, इटावा ने प्रभावित व्यक्तियों/संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया है कि वे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 15 दिन के अन्दर उपस्थित होकर अपना कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें, ताकि राहत कोष प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

 

यह सूचना उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो इस दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं अथवा जिनके परिजन इस दुर्घटना में घायल या मृत हुए हैं। समय पर साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर राहत कोष प्रदान करने में असुविधा हो सकती है

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