बस दुर्घटना से प्रभावितों को आर्थिक सहायता हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपील
इटावा विशाल समाचार संवाददाता
इटावा उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, श्री विक्रम सिंह राघव ने अवगत कराया है कि जिला मजिस्ट्रेट, इटावा के आदेश संख्या 558, दिनांक 04.10.2016 के अनुसार राठ डिपो चित्रकूटधाम क्षेत्र की बस संख्या यूपी 91 टी 1174 की इकदिल नामक स्थान पर हुई दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु जांच अधोहस्ताक्षरी को सौंपी गई है।
मृतकों की सूची
स्व. गन्शी पत्नी श्री तुलाराम, मुहाल थाना डकोर, जनपद जालौन
स्व. रियाज मोहम्मद पुत्र श्री ललन, मुहाल ईदगाह कस्बा व थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर (बस चालक)
स्व. विक्रम सिंह पुत्र श्री विनोद सिंह, घुसयाना, कस्बा व थाना कुलपहाड़, जिला महोबा
घायलों की सूची
श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री भज्जू, उम्र 45 वर्ष, कोरी थाना राठ, जिला हमीरपुर,श्री कल्लू पुत्र श्री भज्जू, उम्र 30 वर्ष, कोरी थाना राठ, जिला हमीरपुर,श्री राहुल पुत्र श्री राजेश, उम्र 30 वर्ष, झिरियावायी, थाना महोबा, जिला महोबा,श्री अरविंद पुत्र श्री सीताराम, उम्र 19 वर्ष, कवरई, थाना कवरई, जिला महोबा,श्रीमती दयारानी पत्नी श्री मोहन लाल, उम्र 85 वर्ष, थाना राठ, जिला हमीरपुर,श्रीमती रूवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, उम्र 28 वर्ष, राठ, जिला हमीरपुर,श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रामकिशन, उम्र 43 वर्ष, सहलगा, थाना सहलगा अजा झज्जर, हरियाणा,श्री राजू पुत्र श्री नत्थू, उम्र 23 वर्ष, कैनरा, थाना राठ, जिला हमीरपुर,श्री मुकेश पुत्र श्री गिरधारी, उम्र 26 वर्ष, मौथा, थाना राठ, जिला हमीरपुर,श्री वंशीधर पुत्र नत्थू, उम्र 25 वर्ष, मौथ, थाना राठ, जिला हमीरपुर,श्री नरेश पुत्र गणेश प्रसाद, उम्र 26 वर्ष, चन्दला, थाना चन्दला, जिला छतरपुरा, म.प्र.,श्री शेर सिंह पुत्र महेश, उम्र 27 वर्ष, नया राजेन्द्र नगर, थाना कोतवाली, उरई, जिला जालौन
पूजा पुत्री श्री शिवदयाल, उम्र 13 वर्ष, राठ, थाना राठ, जिला हमीरपुर,श्रीमती राजवती पत्नी रामसहाय, उम्र 48 वर्ष, राठ, थाना राठ, जिला हमीरपुर,श्रीमती हनी पत्नी जगत सिंह, उम्र 40 वर्ष, चन्नौट, थाना जरिया, जिला हमीरपुर,श्रीमती शिवकली पत्नी रतन, उम्र 30 वर्ष, चन्नौट, थाना जरिया, जिला हमीरपुर,श्रीमती जोधा पत्नी घनश्याम, उम्र 45 वर्ष, खरैला, थाना खरैला, जिला महोबा,श्री बीरवल पुत्र रामसेवक, उम्र 55 वर्ष, इनोचा, थाना माधवगढ़, जिला जालौन
प्रभावितों एवं परिजनों से अनुरोध
सभी प्रभावित व्यक्ति अथवा उनके परिजन 15 दिन के भीतर उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, इटावा के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कथन/साक्ष्य प्रस्तुत करें, जिससे आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को शीघ्रता से संपन्न किया जा सके।



