उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत विभाग में 6 माह के लिए हड़ताल निषिद्ध
लखनऊ विशाल समाचार संवाददाता
उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 (ESMA) के तहत विद्युत विभाग में आगामी 6 माह के लिए हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को), मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सहित सभी विद्युत इकाइयों की सेवाओं पर लागू रहेगा।
सरकार का यह निर्णय प्रदेश में बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने और संभावित हड़तालों से आमजन को होने वाली असुविधा को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।



